हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो, उसे महामारी अधिनियम -1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कई राज्यों में प्रतिबंध सख्त कर दिए गए है। इस बीच मकर संक्रांति के त्योहार पर हरिद्वार में लगने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है


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